अल्मोड़ा
अभियुक्तों को 10 वर्ष का कारावास व पचास हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा
16 जनवरी 2018 को थाना चौखुटिया पुलिस ने 2 किलो 830 ग्राम अवैध चरस की थी बरामद
सीएन, अल्मोड़ा। चरस के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने दो अभियुक्तों संतोष कुमार उर्फ संजय पुत्र भुवन चन्द्र निवासी ग्राम घगलौड़ी द्वाराहाट थाना द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा व हिम्मत बिष्ट उर्फ हेमू उर्फ हेमन्त बिष्ट पुत्र दीवान सिंह बिष्ट निवासी ग्राम कुकूछीना (रथखाल) पो दूनागिरी तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा को धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह जैड़ा के द्वारा न्यायालय को यह बताया कि 16 जनवरी 2018 को वादी मुकदमा एसआई फिरोज आलम थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा अपने साथ हमराही पुलिस कमी कानि जितेन्द्र सिंह, कानि चन्द्रशेखर कानि कमल सिंह को साथ लेकर पाना से रपट न 23 समय अपने निजी वाहन संख्या-4-फ्यू-3041 से रवाना होकर महाकालेश्वर पुल के पास चेकिंग कर रहे थे तो समय लगभग 3 बजे चौखुटिया जिला अल्मोड़ा की ओर से एक सफेद रंग की ओम्नी कार आती हुई दिखाई दी जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा हाथ का इशारा देकर रोका गया तो चालक ने करीब 20-25 कदम पहले गाड़ी रोकी गई तो पिछले सीट पर बैठे व्यक्ति से 2 किलो 830 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने आज अभियुक्तों को सजा सुनाई।