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क्राइम

डोमिनोज पिज्जा पर 9 लाख 65 हजार 918 रुपये का हर्जाना लगाया

सीएन, रुड़की। मांसाहारी पिज्जा की डिलीवरी करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने डोमिनोज पिज्जा पर 9 लाख 65 हजार 918 रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही इससे उपभोक्ता की धार्मिक भावना आहत करने का मामला बताया। मामला वर्ष 2020 का है।रुड़की के साकेत कालोनी निवासी शिवांग मित्तल ने 26 अक्टूबर 2020 को शाम साढ़े आठ बजे आनलाइन पिज्जा टाको और चोको लावा केके लिए आर्डर किया।उन्होंने पिज्जा कंपनी के खिलाफ गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने विभिन्न विभागों को शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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  • इसके बाद उन्होंने इस संबंध में तीन फरवरी 2021 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि पिज्जा कंपनी की ओर से शाकाहारी पिज्जा आर्डर करने पर भी मांसाहारी पिज्जा भेज गया। जो उपभोक्ता सेवा में घोर लापरवाही है।आयोग ने अपने फैसले में पिज्जा कंपनी को आदेश दिया है कि वह एक माह के अंदर उपभोक्ता को पिज्जा की कीमत 918 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ही मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में साढ़े चार लाख रुपये और विशेष हर्जे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करें। डोमिनोज पिज्जा कंपनी को कुल 9,65,918 रुपये का भुगतान होगा।
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