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उत्तराखंड : मरीज की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये हर्जाना देने के निर्देश

सीएन, देहरादून। इलाज में लापरवाही से मरीज की मौत के मामले में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने देहरादून के मैक्स अस्पताल को हर्जाना देने को कहा है। काउंसिल ने अस्पताल को हर्जाने के रूप में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल के न्यूरो सर्जन का पंजीकरण दो महीने के लिए निलंबित कर दिया। मामले में दून निवासी कर्नल अमित कुमार दोउली ने काउंसिल में शिकायत की थी। दोउली का आरोप था कि मैक्स अस्पताल में इलाज में लापरवाही से उनकी पत्नी की जान चली गई। काउंसिल की अनुशासन और एथिकल कमेटी ने मामले की जांच की जिसमें अस्पताल को दोषी पाया गया। मामले में अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉ.आनंद मोहन ठाकुर को व्यावसायिक कदाचार का दोषी माना गया। इस पर कमेटी चेयरमैन डॉ.अनुज सिंघल ने अस्पताल को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये हर्जाना देने के निर्देश दिए। साथ ही डॉ.ठाकुर का पंजीकरण भी दो माह को निलंबित कर दिया गया।

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