Connect with us

उत्तराखण्ड

देहरादून के शक्तिमान घोड़े का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा

मंत्री गणेश जोशी सहित बरी हुए पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश
सीएन, नैनीताल।
हाईकोर्ट ने पुलिस के शक्तिमान घोड़े के केस में सीजेएम कोर्ट देहरादून से बरी हुए पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तथा इस संबंध में केस की समस्त पत्रावली याचिकाकर्ता को दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने गृह सचिव को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करें। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी होशियार सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि 14 मार्च 2016 को विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा का धरना था। पुलिस ने इन लोगों को रिस्पना नदी पर रोक लिया था। उस समय वहां पर घुड़सवार पुलिस भी मौजूद थी। विरोध और झड़प के दौरान पुलिस के शक्तिमान घोड़े की टांग टूट गयी। जांच करने पर पुलिस ने बलवा करने के आरोप में गणेश जोशी, प्रमोद बोरा, जोगेंद्र सिंह पुंडीर, अभिषेक और राहुल रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में पुलिस ने इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान सरकार ने केस वापस लेने के लिए कोर्ट में दो बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोर्ट ने केस वापस नहीं लेने दिया। कुछ समय बाद इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 23 सितंबर 2021 को सीजेएम कोर्ट देहरादून ने इन पांचों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन्होंने पशु क्रूरता की है।

Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING