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बागेश्वर

आदेश का पालन न करने पर ईई पीएमजीएसआई से होगी 5 हजार रूपये की वसूली

आदेश का पालन न करने पर ईई पीएमजीएसआई से होगी 5 हजार रूपये की वसूली
सीएन, बागेश्वर।
क्षेत्र के आरटीआई कार्यकर्ता हुकुम सिंह बसेड़ा ने पूर्व में उक्त कार्यालय से कुछ सूचनाएं उपलब्ध करने हेतु आवेदन किया था। परन्तु जब उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई तो बसेड़ा द्वारा संबंधित अपीलीय अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता पीएमजीएसआई के यह प्रथम अपील की जिस के उपरान्त भी बसेड़ा को सूचना नहीं दी गई। जिस पर दितीय अपील राज्य सूचना आयोग में की गई जहा सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा संबंधी विभाग के लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया गया की आवेदक को सही सूचना 1 माह के भीतर दे जिसके बाद भी आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई। जिसके बाद आवेदक द्वारा पुनः आयोग मै शिकायत की जिसके उपरांत भी आवेदक को सूचना नही दी गई। जिस पर आयोग द्वारा दिनांक 16 जून 2023 को अपना अंतिम आदेश पारित करते हुए उक्त लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी पर 5 हजार रूपये का अर्थ दंड आरोपित किया गया है।

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