बागेश्वर
अवर मुख्य अधिकारी जिपं बागेश्वर ने की निर्दोष व्यक्तियों से गलत वसूली
अवर मुख्य अधिकारी जिपं बागेश्वर ने की निर्दोष व्यक्तियों से गलत वसूली
सीएन, बागेश्वर। पूर्व में क्षेत्र के आरटीआई कार्यकर्ता हुकुम सिंह बसेड़ा ने सूचना अधिकार के तहत जिला पंचायत बागेश्वर से सूचनाएं मांगी गए थी। जिस पर विकास खंड कपकोट के दूरस्थ ग्राम पंचायत बघर के तोक तल्ला डाना में ज्वार बाण देवता मंदिर में धन का दुरपयोग किया गया था। जिसकी शिकायत बसेड़ा द्वारा जिला अधिकारी बागेश्वर से की गई थी। जिस पर जिला अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर को उक्त प्रकरण की जांच हेतु निर्देशित किया गया था। जिसे पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जांच टीम गठित कर उक्त प्रकरण की जांच 21 जनवरी 2023 को की गई जिस पर अनियमितता पाई गई थी। लेकिन जांच अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में लिप्त अधिकारियों एवम कर्मचारियों का उल्लेख नहीं किया गया। जिस कारण जिला अधिकारी द्वारा अपर जिला अधिकारी के माध्यम से 10 मार्च 2023 को उक्त प्रकरण की दुबारा जांच कर दोषी अधिकारी कर्मचारी का उल्लेख करते हुए जांच आख्या उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया था। जब मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण की दुबारा जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी को नहीं दी तो जिला अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को 21 अप्रैल 2023 एवम 25 मई 2023 को निर्देश दिया गया की शिकायतकर्ता हुकुम सिंह बसेड़ा को उक्त की उपस्थिति मे मामले मे स्वयं विस्तृत रूप से जांच कर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 02 दिन भीतर औचित्यपूर्ण पूर्ण आख्या इस कार्यालय को भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर न तो आज दिन तक मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को दुबारा जांच हेतु कोई पत्र ही भेजा गया है और ना ही आज दिन तक शिकायतकर्ता से उक्त प्रकरण से संबंधित कोई सबूत ही तलब किए है। बसेड़ा द्वारा यह भी बताया गया है की जब उसके द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय से सूचना मांगी गई तो पता चला कि मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा मनमाने तरीके से बिनाशिकायतकर्ता को दुबारा जांच में बुलाए और बिना उक्त प्रकरण से सम्बन्धी प्रपत्रों का अवलोकन किए बिना मनमाने तरीके से 29 मई 2023 को जिलाधिकारी को गलत जांच रिपोर्ट प्रेषित की है। उक्त दुबारा की जांच रिपोर्ट से जो प्रमाण पत्र पूर्व में फर्जी पाया गया था से भी हटा दिया गया है। जिसके संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा एक पत्र जिलाधिकारी तथा आयुक्त कुमाऊं मण्डल नैनीताल को सम्पूर्ण सबूतों को संलग्न करते हुए प्रेषित की है। बसेड़ा द्वारा यह भी बताया गया की इधर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा दोषी कर्मचारियों की जगह अन्य किसी अधिकारी सत्य प्रकाश कोटियाल अभियंता तथा गौरव चौबे कनिष्ठ अभियंता से गलत वसूली की गई है। जबकि उक्त प्रकरण के सभी कागजातो जैसे आंशिक बिल एस्टीमेंट प्रमाण पत्र मे हरीश पांडे अभियंता एवम जेई जगदीश जोशी का नाम एवम हस्ताक्षर है। जिस पर भी बसेड़ा द्वारा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बागेश्वर को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है।