Connect with us

नैनीताल

निर्वाचन कार्य के सफल संचालन को जनपद में निषेधात्मक लागू करने की घोषणा

सीएन, हल्द्वानी। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सम्पन्न कराने जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। निर्वाचन की प्रकिया से निर्वाचन समाप्ति के दौरान विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किये जाने की सम्भावनाओं को देखते हुए तथा शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के समस्त विधान सभाओं में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन कार्य को सफल संचालन हेतु जनपद में निषेधात्मक की घोषणा की गई है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी पीआर चौहान ने कहा कि दप्रसं की धारा-144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त जनपद के सीमान्तर्गत निषेधात्मक आज्ञा (धारा 144 सीआरपीसी) की उद्घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जनसभा/ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही जलूस निकालेगा साथ ही कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति वर्ग व्यक्ति समुदाय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य नहीं देगा, न ही लगायेगा और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने वाले किसी भी प्रकार के छपे पम्पलेट पोस्टर अथवा वॉल राइटिंग में प्रदर्शित नहीं करेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, धार दार हथियार, विस्फोटक सामग्री लाठी, डन्डा, भाला, बर्छा तेजाब, सोडा बोतल आदि लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वयोवृद्ध व अपंग व्यक्ति, सहारे के लिए लाठी का प्रयोग करने वाले एंव धार्मिक चिन्हों के अन्तर्गत आने वाले कृपाण आदि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति किसी भी माध्यम (यथा इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट मीडिया, व्हाट्सप, आदि) से अफवाहें नहीं फैलाएगा और न ही लोक परिशान्ति को भंग करेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति किसी भी रूप में धार्मिक स्थल से राजनैतिक भाषण, पोस्टर, संगीत आदि का प्रयोग नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति भिन्न जातियों धार्मिक या भाषायी समुदायों में मतभेद पैदा नहीं करेगा और न ही एक दूसरे के जलूस और सभाओं में बाधाएं पहुंचाएगा। कोई भी राजनैतिक बल या व्यक्ति राजनैतिक दल किसी सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण नहीं करेगा तथा निजी सम्पत्ति पर भी बैनर, पोस्टर, वॉल पेन्टिंग आदि सम्बन्धित भू-स्वामी की अनुमति के बिना नहीं लगायेगा व लिखेगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल मतदान की तिथि 19 अप्रैल, 2024 को मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत अपने अभिकर्ताओं को नहीं रखेगा, न ही वोटर को ले जाने के लिए किसी प्रकार के वाहनों का प्रयोग करेगा। दिव्यांग व्यक्ति पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता एव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों का प्रत्येक राजनैतिक, अधिकारी, व्यक्ति को कड़ाई से अनुपालन करना होगा। यह आदेश 04 जून, 2024 तक समस्त जनपद नैनीताल की सीमा के अन्तर्गत प्रभावी रहेगा तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
श्री चौहान ने कहा कि आदेश का उल्लघंन करना भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त प्रतिबन्धों में किसी प्रकार की शिथिलीकरण लिखित अनुरोध पर किया जा सकेगा। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि 24 घंटे पूर्व लिखित प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

Continue Reading
You may also like...

More in नैनीताल

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING