नैनीताल
60 वर्गमीटर के प्लाट पर एक ही परिवार के सभी सदस्यों को आवासीय स्वीकृति नही मिलेगी : प्राधिकरण का प्रस्ताव
सीएन, हल्द्वानी। अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, आयुक्त, सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में सर्किट हाउस काठगोदाम में आयोजित जिला विकास प्राधिकरण की बैठक में लैंड यूज, पुनर्निर्माण की स्वीकृति के साथ ही जनहित के प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुये पर्यटन एवं रोजगार को बढाना दिये जाने हेतु कई प्रस्ताओं को स्वीकृति के साथ ही कई मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई। आयुक्त दीपक रावत ने बैठक में निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक भवनों की भू-स्वामियों को तभी अनुमति मिले जब वे रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करें और निर्माण से पूर्व सिस्टम की निगरानी की मानिटरिंग भी अवश्य की जाए ताकि जल संरक्षण को बढावा मिले और स्थानीय जलस्रोतों पर दबाव कम होगा। आयुक्त ने बैठक में निर्देश दिये कि जिला विकास प्राधिकरण द्वारा हल्द्वानी व उसके आसपास क्षेत्रों में जो भी सरकारी व नजूल भूमि है उनका चिन्हिकरण कर गरीब लोगों के लिए कम लागत के आवासीय भवन निर्माण हेतु आंगणन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ताकि हल्द्वानी क्षेत्र के गरीब लोगों को पक्के आवास मिल सकें। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां भू-स्खलन सभावित क्षेत्र हैं उन स्थानों पर भवन एवं अन्य स्वीकृति हेतु संयुक्त सर्वे के साथ ही भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए तभी निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए। बैठक में यह भी संज्ञान में आया कि रामगढ,भीमताल आदि स्थानों में 60 वर्गमीटर के आवासीय प्लाट एक ही परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एक ही स्थान के लिए भवन निर्माण हेतु आवेदन किया गया है। बैठक में आयुक्त ने कहा कि एक परिवार में केवल एक सदस्य की आवासीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उन्होनें कहा कि संज्ञान में आया है कि एक परिवार के सदस्य सभी के नाम से स्वीकृति प्रदान करते है इसके पश्चात होटल, रेस्टोरेंट ब्यवसायिक भवन का निर्माण करते है जो उचित नही है इस प्रकार के प्रकरणों की प्राधिकरण द्वारा नियमित मानिटरिंग की जाए नियमों की अवहेलना करने पर वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाए। नैनीताल शहर में लोगों द्वारा पुराने भवन के पुनर्निर्माण हेतु जितने भी आवेदन आये हैं भवन पुनर्निर्माण स्वीकृति उतने ही डाइमेंशन एरिया में स्वीकृति दी जाए जितने में पुराना भवन निर्मित था, स्वीकृति से पूर्व क्षतिग्रस्त भवन की फोटोग्राफ का अवलोकन अवश्य किया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनपद के ऐसे क्षेत्र हैं जो हाल ही में प्राधिकरण में शामिल हुये हैं उन क्षेत्रों में 6 माह से पूर्व निर्माणाधीन भवनों के नक्शों को बिना किसी जुर्माने के स्वीकृति प्रदान की गई बोर्ड द्वारा स्थानीय लोगों के हित में यह निर्णय लिया गया। बोर्ड की बैठक में जनपद के विभिन्न प्राधिकरण क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढावा देने हेतु होटल, रैस्टोरेंट, मोटल, जिप लाईन संचालन हेतु आवेदनों को प्राधिकरण के द्वारा नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नैनीताल से भवाली रोड के मध्य सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों हेतु आउटलेट का निर्माण करने का मामला रखा इसी प्रकार हल्द्वानी से ज्योलीकोट मार्ग में भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किए जाने की बात रखी इस संबंध में प्राधिकरण को प्रस्ताव तैयार करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने बोर्ड की बैठक में प्राधिकरण के अधिकारियो को निर्देश दिये कि जिन मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है उसी के अनुरूप भूखण्ड में निर्माण हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण करने भी निर्देश दिये। बैठक में अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए कि आज की बैठक में जिन भी मानचित्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है अगली बैठक में कार्य स्थल पर किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट व उनके फोटोग्राफ उपलब्ध कराएंगे। बैठक में उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, सचिव विजय नाथ शुक्ल,संयुक्त सचिव गोपाल सिंह चौहान, मुख्य कोषाधिकारी कमलेश भण्डारी,बोर्ड के सदस्य धीरज कुमार पाण्डे,गणेश भट्ट के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।














































