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नैनीताल

साई कृपा ट्रस्ट नशा मुक्ति केंद्र में अनियमितताएं पर आवश्यक कार्यवाही करने को विभागों को निर्देश

सीएन, नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल व जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल के निर्देशन में सिविल जज (सीडि) व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल पारुल थपलियाल के द्वारा उप जिलाधिकारी नवाजिश खलिक चिकित्सा विभाग एसीएमओ डा श्वेता भंडारी व पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हल्द्वानी कमलुवागांजा स्थित कृपा ट्रस्ट पुनर्वास केंद्र नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान साई कृपा ट्रस्ट नशा मुक्ति केंद्र में अनियमितताएं पाई गई। निरीक्षण के दौरान यह सज्ञान में आया कि उक्त संस्था द्वारा नवीनीकरण नहीं कराया गया है तथा बिना वैद्य नवीनीकरण के ही संस्था का संचालन किया जा रहा है इसके अतिरिक्त उक्त परिसर में साफ सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय है तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का भी अभाव पाया गया जिसमें रोगियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत हल्द्वानी कमलवागाजा में संचालित साईकृपा ट्रस्ट का नवीनीकरण न होने तथा रोगियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने एवं मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की धारा 65 मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड) नियमावली 2023 की धारा 12 एवं में दी गयी व्यवस्था के उलघन किये जाने के कारण संबंधित संस्था के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभागों को को निदेशित किया गया।।

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