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नैनीताल

समस्त आहरण वितरण अधिकारी 6 माह की अवधि में ही कार्मिकों के देयक भुगतान हेतु कोषागार एवं उपकोषागार को प्रस्तुत करें: महालेखाकार

सीएन, नैनीताल। जीपीएफ भुगतान हेतु 10 प्रतिशत प्राधिकार पत्र महालेखाकार कार्यालय देहरादून से जारी करने की तिथि से 6 माह तक ही वैध होते है। जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारी 6 माह की अवधि में ही कार्मिकों के देयक भुगतान हेतु कोषागार एवं उपकोषागार को प्रस्तुत करें। 6 माह की अवधि समाप्त होने के उपरान्त कार्मिक के प्राधिकार पत्र महालेखाकार को पुर्नवैधीकरण, नवीनीकरण हेतु भेजे जांय। मुख्य कोषाधिकारी दिनेश राणा। मुख्य कोषाधिकारी श्री राणा ने बताया कि महालेखाकार से जारी जीपीएफ प्राधिकार पत्रो की 6 माह की अवधि समाप्त होने के उपरान्त कार्मिकों के 10 प्रतिशत देयकों को महालेखाकार कार्यालय देहरादून को पुर्नवैधीकरण, नवीनीकरण न कराते हुये कार्मिकों के जीपीएफ देयक भुगतान हेतु कोषागार,उपकोषागार को भेजे जाते है। जिससे सम्बन्धित कार्मिक के जीपीएफ भुगतान में अनावश्यक विलम्ब के साथ ही वाद की स्थिति उत्पन्न होती है।   श्री राणा ने जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को सूचित किया है कि महालेखाकार कार्यालय देहरादून से कार्मिकों के जीपीएफ भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र की 6 माह की अवधि समाप्त होने पर कार्मिकों के जीपीएफ प्राधिकार पत्र पुर्नवैधीकरण, नवीवीकरण हेतु महालेखाकार कार्यालय देहरादून को भेजना सुनिश्चित किया जाए। ताकि महालेखाकर कार्यालय देहरादून द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्रों के देयक आनलाईन माध्यम से कोषागार, उपकोषागार को प्रस्तुत कर सकते हैं। जिससे सम्बन्धित कार्मिक के जीपीएफ भुगतान में अनावश्यक विलम्ब के साथ ही वाद की स्थिति उत्पन्न ना हो।  


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