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नैनीताल

जिपं अध्यक्ष व सदस्यों का शपथग्रहण आज, प्रशासन ने शैलेहाल की 500 मीटर दायरे में लगाई धारा 163, शस्त्र ले जाने व 5 से अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित

सीएन, नैनीताल। जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट नैनीताल के निर्देशानुसार  परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल,नवाजिश खलीक ने अवगत कराया कि दिनांक 1 सितंबर 2025 को राज्य अतिथि गृह,नैनीताल (शैले हॉल)  में नवनिर्वाचित जिला पंचायत, नैनीताल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने अवगत कराया कि कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखे जाने के उद्देश्य से शैले हॉल, राज्य अतिथि गृह, मल्लीताल नैनीताल के परिसर से 500 मी. की परिधि से कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए एत‌द्वारा परगना नैनीताल अंतर्गत शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थल राज्य अतिथि गृह (नैनीताल क्लब) शैले हॉल मल्लीताल नैनीताल के परिसर से 500 मीटर की परिधि में 1 सितंबर 2025 हेतु विभिन्न शर्तानुसार निशेधाज्ञा लागू की गई है। जिसमें परगना नैनीताल के अन्तर्गत स्थित शपथ ग्रहण स्थल शैले हॉल राज्य अतिथि गृह मल्लीताल नैनीताल के परिसर से 500 मीटर की परिधि के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगें और न ही जलूस आदि निकालेंगे और न ही नारे आदि लगा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम एवं अग्नि शस्त्र, अग्नेयास्त्र आदि लेकर शपथ ग्रहण स्थल अथवा 500 मीटर की परिधि में नहीं आयेगा। शपथग्रहण स्थल पर शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात पुलिस सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। कोई भी व्यक्ति शपथ ग्रहण स्थल से 500 मीटर की परिधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार न ही अफवाहें फैलायेगा और न ही किसी प्रकार के पर्चों आदि का वितरण करेगा। कार्यक्रम हेतु डयूटी में तैनात कार्मिकों के अलावा कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति के बिना शपथग्रहण स्थल में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति शपथग्रहण स्थल से 500 मीटर की परिधि में इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। उपरोक्त कार्यक्रम हेतु डयूटी में तैनात कार्मिक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति शपथग्रहण स्थल से 500 मीटर के भीतर ऐसी कोई सामाग्री अपने साथ लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे शपथ ग्रहण समारोह पर किसी भी प्रकार मूल प्रभाव पड़ता हो। निशेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय न्याय सहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह निशेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

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