राजनीति
राष्ट्रपति चुनाव आज, वोटिंग जारी : मैदान में हैं द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा
देश में सांसदों और विधायकों की कुल वोट वैल्यू है दस लाख 86 हजार चार सौ इकत्तीस
सीएन, नईदिल्ली। देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज, 18 जुलाई को वोटिंग हो रही है। 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के नाम का एलान किया जाएगा। हर किसी की निगाहें दो प्रमुख उम्मीदवारों पर टिकी हैं। ये हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। दोनों उम्मीदवारों ने सांसदों और विधायकों को अपने-अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों और विधायकों की कुल संख्या को मिलाकर वोट की वैल्यू निकाली जाती है। इस वक्त देश में सांसदों और विधायकों की कुल वोट वैल्यू है दस लाख 86 हजार चार सौ इकत्तीस (1,086,431)। गौर करने की बात ये है कि इस बार के चुनाव हर सांसद के वोट का मूल्य 708 से घटकर 700 रह जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान से होता है। इस चुनाव में आम जनता वोट नहीं करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधायक इसमें वोट डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज की रिपोर्ट में हम वोट वैल्यू को लेकर बात करते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट वैल्यू क्या होती है और इस बार सांसदों के वोट की वैल्यू क्यों कम हो गई। यह तो आप जानते ही हैं देश के महामहिम का चुनाव गोपनीय तरीके से कराया जाता है। यानी कि निर्वाचक अपना वोट किसी को भी दिखा नहीं सकता है। अगर निर्वाचक अपना वोट किसी को दिखाते हैं तो उनका वोट रद्द कर दिया जाता है। साथ ही, राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल किया जाता है। देश के राज्यों के सभी विधायकों के वोट का वैल्यू 5 लाख 43 हजार 231 है। वहीं, लोकसभा के सांसदों का कुल वैल्यू 5 लाख 43 हजार 200 है। इस तरह से दोनों विधायकों की कुल वोट वैल्यू 10 लाख 86 हजार 431 है। इसमें 776 सांसदों की कुल वोट की वैल्यू है- 543,200, जबकि देश के कुल 4,033 विधायकों की वोट वैल्यू है- 543,231। चुनाव आयोग ने बताया है कि राष्ट्रपति चुनाव के कुल वोटरों की संख्या 4,809 है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के चुनावी कॉलेज के सदस्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के जरिए किया जाता है। वोट डालने के लिए चुनाव आयोग सभी वोटरों को पेन देगा। देश में किसी प्रदेश के विधायक के पास कितने मत हैं इसके लिए हम उस राज्य की जनसंख्या (1971 की आबादी) को वहां की विधानसभा सदस्यों की संख्या से डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है उसे फिर 1000 से डिवाइड किया जाता है। इसके बाद जो अंक प्राप्त होता है उससे ही प्रदेश के एक विधायक के वोट का अनुपात निकलता है। अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी में एक विधायक के पास सबसे ज्यादा 208 वोट होते हैं। सभी 403 विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू 83824 होती है। ठीक ऐसे ही दूसरे राज्यों के वोट की वैल्यू निकालते हैं।