Connect with us

राजनीति

 प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने क्यों खेला जुआ
सीएन, नईदिल्ली।
मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हिंसक स्थिति पर संसद में बयान दें। कई दिनों के विरोध और हंगामे के बाद, विपक्ष ने बुधवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दो अलग-अलग नोटिस दिए, मकसद सीधा सा है कि प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियमों के तहत आवश्यक 50 सांसदों की संख्या के बाद लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को विपक्षी भारत गठबंधन और भारत राष्ट्र समिति के घटकों ने समर्थन दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के एक दिन बाद, सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के कई दलों को लगता है कि प्रस्ताव मजबूत और अधिक प्रभावी होता। यदि इसने अन्य भारतीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया होता। बिनॉय विश्वम ने कहा कि केवल सीपीआई ही नहीं, बल्कि कई अन्य दलों ने जिम्मेदार तरीके से आपत्ति जताई। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे समझा और वे इतने लोकतांत्रिक हैं कि वे सहमत हुए कि यह जल्दबाजी में हुआ। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हिंसक स्थिति पर संसद में बयान दें। कई दिनों के विरोध और हंगामे के बाद, विपक्ष ने बुधवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दो अलग-अलग नोटिस दिए, मकसद सीधा सा है कि प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। संविधान निर्दिष्ट करता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इसलिए, जब भी सांसद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं तो पीएम बहस का जवाब देते हैं। विपक्षी दलों के इस कदम के लिए पीएम को चर्चा के दौरान उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देना होगा। संसद के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2019 में शुरू हुए मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सात बहसों में हिस्सा लिया है। इनमें से पांच हस्तक्षेप तब आए जब उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वार्षिक बहस का जवाब दिया। अन्य दो अवसर थे (i) फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना के बारे में सदन को सूचित करना, और (ii) 2019 में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, ओम बिड़ला को सम्मानित करते हुए भाषण। विपक्ष ने इस बात की भी आलोचना की है कि पीएम ने मणिपुर पर सदन के बजाय संसद के बाहर बोलने का विकल्प चुना. अतीत में, जब सत्र चल रहा था तो प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों ने संसद के बाहर नीति और अन्य घोषणाएँ की थीं। लोकसभा के लगातार अध्यक्षों ने फैसला सुनाया है कि ऐसी घोषणाएं करने से संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। भारत की कैबिनेट सरकार में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के नियम यह जांचने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था प्रदान करते हैं कि मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं। अब तक सत्ताईस अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। इनमें से कोई भी प्रस्ताव, जिसमें 2018 में पहली मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रस्ताव भी शामिल है, सफल नहीं हुआ है। मौजूदा सरकार के पास लोकसभा में बड़ा बहुमत है और मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव के भी खारिज होने की संभावना है। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को एहसास हुआ कि उनके पास अधिकांश सांसदों का समर्थन नहीं है और इसलिए सदन ने प्रस्ताव पर मतदान करने से पहले इस्तीफा दे दिया। विपक्षी दलों ने सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर जोर देना जारी रखा है। 1963 में जेबी कृपलानी ने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, भले ही प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के पास पर्याप्त बहुमत था। आचार्य कृपलानी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, “ऐसी सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव लाना मेरे लिए बेहद अफसोस की बात है, जो मेरे लगभग 30 साल पुराने कई पुराने दोस्तों के साथ चलाया जा रहा है। लेकिन कर्तव्य की पुकार और अंतरात्मा की आवाज सर्वोपरि है। यहां किसी भी भावना का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। अपने उत्तर में नेहरू ने कहा कि सरकारों का समय-समय पर परीक्षण किया जाना अच्छा है, तब भी जब उनके पराजित होने की कोई संभावना न हो। लोकसभा की प्रक्रिया के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद, अध्यक्ष उस तारीख को निर्दिष्ट करेगा जिस दिन बहस शुरू होगी। यह तारीख सदन में प्रस्ताव स्वीकार होने की तारीख से 10 दिन के भीतर होनी चाहिए। 1987 से अब तक छह अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। चार मौकों पर, बहस उसी तारीख को शुरू हुई जब प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। बहस आयोजित करने में सबसे लंबा समय छह दिनों का रहा है। 1992 में, जब प्रधान मंत्री पी वी नरसिम्हा राव की सरकार को अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। 2018 का अविश्वास प्रस्ताव 18 जुलाई को स्वीकार किया गया और चर्चा 20 जुलाई को शुरू हुई। बहस कई घंटों, कई दिनों तक चल सकती है। 2018 की बहस लगभग 12 घंटे की थी।  2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ सोनिया गांधी के एक प्रस्ताव पर, दो दिनों में 21 घंटे लग गए। प्रभा साक्षी से साभार

More in राजनीति

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING