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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
सीएन, नईदिल्ली।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतारे जाने और फिर असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर तत्काल सुनवाई की मांग पर हामी भी भर दी है। कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले का जिक्र कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से किया गया था। उन्होंने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से आग्रह किया कि वाराणसी, लखनऊ और असम में खेड़ा के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर सुनवाई की जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने खेड़ा के लिए अंतरिम राहत और प्राथमिकी के एकत्रीकरण की मांग की, क्योंकि देश भर में कई मामले दर्ज किए जा रहे है। सिंघवी ने कहा, खेड़ा ने इस मामले में माफी मांगी है और कहा कि यह एक गलती थी, जुबान फिलल गई थी। उन्होंने कहा, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं असम पुलिस की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और कई राज्यों में दर्ज मुकदमों को एकसाथ जोड़कर रोक लगाने की मांग की है। सिंघवी की इस मांग पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘ठीक है हम सारी एफआईआर एक जगह कर देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ, बनारस और असम में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रायपुर जाने नहीं दिया और फिर असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सिंघवी ने कहा कि ‘यह पूरा मामला दरअसल कन्फ्यूजन का था कि असल नाम दामोदर दास या कुछ और… मैं खुद टीवी पर बैठता हूं, मैं मानता हूं ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इस पर असम सरकार की तरफ से पेश एएसजी एश्वर्या भाटी पेश ने कहा कि ‘वीडियो देखिए क्या बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था।’ इसके बाद सीजेआई ने पवन खेड़ा का वीडियो देखा. इस दौरान एएसजी ने दलील दी कि ‘पीसी में देखा जा सकता है कि किस तरह से हंस रहे थे, ये देश के पीएम के प्रति बोला जा रहा था।’ बता दें पवन खेड़ा को गुरुवार को यहां आईजीआई हवाईअड्डे से असम पुलिस के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया. वह रायपुर जाने वाली उड़ान में सवार होने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां असम पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा पर असम के 15 जिलों में 15 मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर रायपुर जाने वाली उड़ान से नीचे उतार दिया गया। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि किस आधार पर खेड़ा को नीचे उतारा गया है और देश में कानून का कोई राज है या नहीं। यह घटना इंडिगो की विमान संख्या 6 ई 204 में हुई और विरोध में कांग्रेस के कई नेता विमान से नीचे उतर गए।

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