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अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टली

अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टली
सीएन, नईदिल्ली।
अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई 25 अगस्त टाल दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब करने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दाखिल की गईं हैं। इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उसके समक्ष लंबित सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने केरल, पंजाब एवं हरियाणा, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालय से भी इस योजना के खिलाफ उनके यहां दायर सभी जनहित याचिकाओं को या तो दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या फिर उन पर तब तक फैसला निलंबित रखने को कहा, जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय अपना निर्णय नहीं कर लेता। पीठ ने कहा, ‘हमारा विचार है कि जिन तीन रिट याचिकाओं को इस अदालत के समक्ष दायर किया गया है, उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उनकी संख्या बदल दी जानी चाहिए। आमतौर पर हम याचिकाकर्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में नए सिरे से जाने की आजादी देकर इन याचिकाओं का निपटारा कर देते, लेकिन हम याचिकाओं को वापस लेने और इन्हें नए सिरे से दायर करने की प्रक्रिया में होने वाली देरी से बचने के लिए यह कदम उठाने से परहेज कर रहे हैं।’

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