जन मुद्दे
उत्तराखंड की सभी अदालतों में आज से दो गज की दूरी और मास्क होगा जरूरी
उत्तराखंड की सभी अदालतों में आज से दो गज की दूरी और मास्क होगा जरूरी
सीएन, नैनीताल। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र और प्रदेश सरकार की चिंता ने एक बार फिर से कोरोना सुरक्षा के उपायों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन को हाई कोर्ट नैनीताल समेत प्रदेश की अदालतों में भी सोमवार से प्रभावी कर दिया गया है। इसके तहत सभी अदालतों में मास्क जरूरी कर दिया गया है। साथ ही सामाजिक दूरी के अनुपालन के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो हाई कोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार गाइड लाइन के अनुसार हाई कोर्ट सहित जिला-तहसील अदालतों में न्यायिक अधिकारी- कर्मचारी, अधिवक्ता, पक्षकार आदि कोर्ट परिसर व कोर्ट रूम में सामाजिक दूरी का अनुपालन करेंगे। फेस मास्क के बिना फेस मास्क पहने बिना कोर्ट परिसर और कोर्ट हॉल में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। कोर्ट रूम और परिसर को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्ष में भीड़भाड़ ना होने पाए।