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2000 रुपए का नोट बंद : अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं अनलिमिटेड कैश
2000 रुपए का नोट बंद : अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं अनलिमिटेड कैश
सीएन, नईदिल्ली।19 मई की शाम से 2000 रुपए का नोट चर्चा में है।आरबीआई ने ऐलान किया अब 2000 रुपए का नोट बैंकों में वापस जाएगा। लेकिन, वापस बाजार में नहीं आएगा। आसान भाषा में कहें तो सरकार ने 2000 रुपए को बंद कर दिया है। हालांकि, ये पूरी तरह से वैध है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन, सरकार की मंशा है कि बाजार से इस नोट को वापस आरबीआई के सिस्टम में ले लिया जाए और इसका सर्कुलेशन बंद हो जाए। इसलिए 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में अपना 2000 रुपए का नोट बदलवाने की सुविधा दी गई है। लेकिन, इसकी एक लिमिट है। 20,000 रुपए ही एक बार में बदले जा सकते हैंरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर में साफ-साफ बताया गया है कि अगर आप बैंकों में नोटों को एक्सचेंज (बदलना) चाहते हैं तो 1 दिन में सिर्फ 20000 रुपए ही बदल सकते हैं। ये किसी भी बैंक में जाकर किया जा सकता है। नॉन-अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर 20,000/- की सीमा तक 2000 के नोट चेंज करा सकता है। इसके बदले आपको छोटे नोटों में (500, 200, 100) के नोट में पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में अनलिमिटेड कैश जमा करा सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट राकेश गर्ग का कहना है कि अनलिमिटेड कैश जमा कराने की छूट है। लेकिन, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इतना पैसा कहां से आया है। आपका अकाउंट पहले ही पैन और आधार से लिंक, इसमें आयकर विभाग भी आपसे पूछ सकता है। जमा और एक्सचेंज का जो फॉर्मूला दिया गया है, उसमें एक्सचेंज सिर्फ 2000 रुपए के नोट कैश ट्रांजैक्शन में होंगे। साथ ही इसकी लिमिट 1 दिन में 20000 रुपए है, जो किसी भी बैंक में कर सकते हैं। वहीं, जमा सीधे आपके बैंक अकाउंट में होगा, मतलब जिस बैंक में अकाउंट है, उसमें ही जमा कर सकेंगे। लेकिन, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इसलिए इसे लेकर कन्फ्यूज न हों। आरबीआई ने 30 सितंबर तक नोट बदलवाने की सीमा तय की है। इस बीच आप 2000 रुपए का नोट बदलवा सकते हैं। लेकिन, अगर ये डेडलाइन निकल गई तो क्या होगा? आरबीआई ने इसके लिए भी सर्कुलर में जानकारी दी है। आरबीआई का कहना है कि 30 सितंबर 2023 के बाद नोट बैंकों में एक्सचेंज नहीं होंगे। इसके बाद फिर आरबीआई में ही नोटों को एक्सचेंज कराया जा सकेगा।