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यूकेएससीसी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता ने की सीबीआई से जांच कराने की मांग

सीएन, नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यूकेएससीसी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई पूरी कर ली है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित कापडी ने कोर्ट को अवगत कराया कि उनके संशोधन प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करने के बाद एसटीएफ ने यूकेएससीसी के पूर्व चैयरमैन को गिरफ्तार किया। अभी भी सरकार बड़े लोगो को बचा रही है। ऐसे ही नकल करने से सम्बंधित मामले में 2020 में मंगलोर व पौड़ी में दो एफआईआर दर्ज हुई थी परन्तु उन पर भी कोई कार्यवाही नही हुई। भुवन कापडी ने मुकदमा दर्ज होने से पहले विधान सभा मे इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी परन्तु सरकार ने इसकी जांच एसटीएफ को दे दी। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व जीए गजेंद्र सिंह संधू ने कहा गया कि इस मामले में 80 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। अभी 41 लोगो को गिरफ्तार कर लिया है और 28 से 30 लोगो के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। एसटीएफ की जांच में संदेह नही है। इसलिए इस मामले को खारिज किया जाय। मामले के अनुसार कोंग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि यूकेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नही कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है छोटे छोटे लोगो की हुई है। जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नही हुई है। इसमे यूपी व उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी व नेता शामिल है। सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए।

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