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ब्रेकिंग : उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: अब दो चरणों में 24 व 28 जुलाई को होंगे चुनाव,  मतगणना 31 जुलाई को होगी

ब्रेकिंग : उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: अब दो चरणों में 24 व 28 जुलाई को होंगे चुनाव,  मतगणना 31 जुलाई को होगी
सीएन, देहरादून।
उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्णय के बाद देहरादून में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पंचायत चुनाव दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को होंगे, मतगणना 31 जुलाई को होगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्णय के बाद पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयेग ने शनिवार को संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण का पूरा कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इसके तहत नामांकन 2 जुलाई से 5 जुलाई 2025 तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 7 जुलाई से 9 जुलाई तक की जाएगी, जबकि नाम वापसी की प्रक्रिया 10 और 11 जुलाई को होगी, इसके बाद 14 जुलाई को पहले चरण और 18 जुलाई को दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। वहीं, पहले चरण के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को कराया जाएगा, वहीं पंचायत चुनाव की मतगणना और परिणामों की घोषणा 31 जुलाई 2025 को की जाएगी। उत्तराखंड के 13 जिलों में से हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में वर्ष 2019 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए गए थे, जिनका कार्यकाल वर्ष 2024 में समाप्त हो गया। नियमानुसार, सरकार को पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए चुनाव कराने थे लेकिन समय पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई। इसके बजाय सरकार ने पंचायतों को 6 महीने के लिए प्रशासकों के हवाले कर दिया था। पहली बार प्रशासकों की तैनाती के बाद भी चुनाव नहीं कराए जा सके। ग्राम पंचायतों में 27 मई क्षेत्र पंचायतों में 29 मई और जिला पंचायतों में 1 जून 2025 को प्रशासकों का कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल दोबारा बढ़ाने का प्रस्ताव राजभवन भेजा जिसे राजभवन ने यह कहते हुए लौटा दिया कि प्रस्ताव विधायी विभाग से परामर्श लिए बिना भेजा गया है। राजभवन से प्रस्ताव लौटने के चलते राज्य की पंचायतें 8 से 14 दिन तक बिना किसी प्रशासनिक जिम्मेदार के भगवान भरोसे रहीं। इसके बाद 9 जून को पंचायती राज विभाग ने फिर से पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया। नई व्यवस्था के तहत 31 जुलाई 2025 या पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक, जो भी पहले होए पंचायतें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। प्रशासकों की दोबारा तैनाती के साथ ही 10 जून को पंचायत आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई थी। 19 जून तक आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हुई और उसी दिन आरक्षण प्रस्ताव राज्य शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया। इसके बाद 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी थी। हालांकि इस बीच आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती देती हुई कुछ याचिकाएं नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गईं, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई तक पंचायत चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट द्वारा रोक हटाए जाने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। सरकार की योजना के अनुसार जुलाई 2025 में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसमें हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे।
12 जिलों में होंगे चुनाव: उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके तहत 89 विकासखंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश के 12 जिलों में 66,418 पदों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से सदस्य ग्राम पंचायत के 55,587 पदों, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499 पदों, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 पदों और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर चुनाव होने हैं। जिसके लिए प्रदेश भर में कुल 8276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं।

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