उत्तराखण्ड
गैरसैंण में कूड़ाघर के लिए भूमि चयनित करने के निर्देश
सीएन, नैनीताल। गैरसैंण नगर पंचायत में हाइवे व रामगंगा नदी से 200 मीटर की दूरी में बनाए जा रहे कूड़ाघर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी चमोली को निर्देश जारी कर 45 दिनों के भीतर गैरसैंण में कूड़ाघर के लिए भूमि चयनित करने को कहा है।आपकों बता दे चमोली निवासी राजेन्द्र सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मुख्यमंत्री ने गैरसैंण नगर पंचायत के खसरा न. 425 की भूमि में पार्किंग बनाने की घोषणा के बावजूद नगर पंचायत द्वारा वहां कूड़ाघर बनाने का प्रस्ताव रखा है। जो कि नेशनल हाइवे व रामगंगा नदी से के समीप है। जबकि 2016 की नियमावली में स्प्ष्ट है कि नदी तट से 200 मीटर की दूरी तक कूड़ाघर नही बनाया जा सकता। याचिकाकर्ता का कहना है उक्त स्थान पर कूड़ाघर बनने से नदी सहित आसपास में प्रदूषण फैलने का खतरा है। लिहाजा यहां बनने वाले कूड़ाघर को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए।