Connect with us

उत्तराखण्ड

गैरसैंण में कूड़ाघर के लिए भूमि चयनित करने के निर्देश

सीएन, नैनीताल। गैरसैंण नगर पंचायत में हाइवे व रामगंगा नदी से 200 मीटर की दूरी में बनाए जा रहे कूड़ाघर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी चमोली को निर्देश जारी कर 45 दिनों के भीतर गैरसैंण में कूड़ाघर के लिए भूमि चयनित करने को कहा है।आपकों बता दे चमोली निवासी राजेन्द्र सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मुख्यमंत्री ने गैरसैंण नगर पंचायत के खसरा न. 425 की भूमि में पार्किंग बनाने की घोषणा के बावजूद नगर पंचायत द्वारा वहां कूड़ाघर बनाने का प्रस्ताव रखा है। जो कि नेशनल हाइवे व रामगंगा नदी से के समीप है। जबकि 2016 की नियमावली में स्प्ष्ट है कि नदी तट से 200 मीटर की दूरी तक कूड़ाघर नही बनाया जा सकता। याचिकाकर्ता का कहना है उक्त स्थान पर कूड़ाघर बनने से नदी सहित आसपास में प्रदूषण फैलने का खतरा है। लिहाजा यहां बनने वाले कूड़ाघर को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए।

Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING