उत्तराखण्ड
समान नागरिक संहिता के तहत 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क देय नहीं
सीएन, देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड – यूसीसी) 27 जनवरी 2025 से प्रभाव मैं लागू है। इसके तहत, 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक सभी विवाहकर्ताओं के बीच यूसीसी के तहत पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में, इस अवधि के अंतर्गत विवाह के पंजीकरण के लिए ₹250 का सुल्क निर्धारित है। हालाँकि, राज्य सरकार ने जनवरी में नागरिकों की सुविधा और स्तुति पर ध्यान देते हुए यह निर्णय लिया है कि यदि 27 जनवरी 2025 से पूर्व की ओर से 26 जुलाई 2025 तक के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है, तो इसके लिए किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क देय नहीं होगा। समान नागरिक संहिता के पोर्टल पर पावती देना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया केवल सूचना प्रदान करने के लिए है और इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
