उत्तराखण्ड
पूर्व विधान सभा अध्यक्ष अग्रवाल को एचसी का नोटिस
सीएन, नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व विधान सभा अध्यक्ष व ऋषिकेश से वर्तमान विधायक प्रेमचन्द्र अग्रवाल द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैंसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगो को बांटे जाने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने प्रेमचन्द्र अग्रवाल, जिला अधिकारी देहरादून, एसडीएम, रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, चीफ इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड, सहित हारे हुए प्रत्याशी अनूप सिंह राणा, कदम सिंह बालियान, कनक धनई, जगजीत सिंह, बबली देवी, मोहन सिंह, राजे सिंह नेगी, सजंय श्रीवास्तव, उषा रावत व संदीप बस्नेत को नोटिस जारी कर छः सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है साथ मे कोर्ट ने चुनाव आयोग भारत सरकार से भी जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई की तिथि नियत की है। मालूम हो कि ऋषिकेश निवासी जयेंद्र चंद्र रमोला ने चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करोड़ो रुपया निकालकर लोगो को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बाटा है। ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सबूतों के तौर पर अपनी याचिका में लगाये गए है। इस मामले की जाँच की जाय और जाँच सही पाए जाने पर उनका चुनाव निरस्त किया जाय।