उत्तराखण्ड
यूसीसी समिति ने सीएम धामी को सौंपा ड्राफ्ट, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगा लागू
यूसीसी समिति ने सीएम धामी को सौंपा ड्राफ्ट, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगा लागू
सीएन, देहरादून। यूसीसी समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया है। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यूसीसी लागू कर दिया जायेगा। शुक्रवार को सचिवालय में यूसीसी समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यूसीसी लागू कर दिया जायेगा। सीएम ने कहा उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। सरकार अब नियमावली का अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा यूसीसी सबकी समानता के लिए है। किसी को इससे घबराने की जरुरत नहीं है। यूसीसी किसी विशेष धर्म को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। बता दें सीएम धामी ने विधानसभा चुनाव से दो दिन पहले उत्तराखंड की जनता से प्रदेश में यूसीसी लागू करने का वायदा किया था। सीएम ने कहा यूसीसी का श्रेय राज्य की जनता को जाता है, जिन्होंने उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया। मुख्यमंत्री ने कहा इस बार चुनाव में जनता ने सालों से चले आ रहे मिथक तोड़े, सरकार रिपीट हुई। सीएम ने जानकारी नेते हुए बताया कि यूसीसी की नियमावली चार भाग में है। जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक होगी और विचार विमर्श कर यूसीसी को लागू किया जायेगा। सीएम ने कहा कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए मोबाइल एप भी बनाया गया है। सबको एक समान न्याय, समानता मिले और महिलाएं सशक्त बने यही हमारा प्रयास है। सीएम ने कहा उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा किया है। बता दें सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। 7 फरवरी 2024 को विधेयक विधानसभा से पास हुआ। जिसके बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति से यूसीसी को मंजूरी मिली। इसके बाद नियमावली और क्रियान्वयन के लिए पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। मालूम हो कि विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट को 7 फरवरी 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति उपरान्त 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम पारित हुआ। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 के नियमावली एवं क्रियान्वयन बनाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत श्री शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति गठित की गई है। राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है। नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा नियमावली हिन्दी एवं अँग्रेजी दोनों संस्करणों में आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 को राज्य सरकार को हस्तगत की जा रही है। इस नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग है। जिसमें विवाह एवं विवाह.विच्छेद लिव.इन-रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं उल्लिखित है। जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस हेतु एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं जनसामान्य को ऑनलाईन माध्यम से सुलभ हो सके।