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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में आज सोमवार से लागू होगा समान नागरिक संहिता, संपत्ति में बेटा और बेटी को एक समान अधिकार होगा

सीएन, देहरादून। उत्तराखंड में लंबी यात्रा के बाद 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो रही है। इस राज्य को देश का पहला राज्य बनाया गया जहाँ यू.सी.सी. ने इसे लागू किया। मुख्यमंत्री लक्ष्मण धामी के मुख्य सेवक सदन में दोपहर 12:30 बजे यूसीसी पोर्टल और नियमावली का रहस्योद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही विवाह, तलाक, लिव-इन, विरासत आदि के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नियमों के मुताबिक सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, जो विवाह, तलाक, गुजरात बंधन और विरासत से अलग होगा। 26 मार्च 2010 के बाद विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न करने पर 25,000 रुपये तक का खर्च आएगा। महिलाओं को पुरुषों की तरह तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। हलाला और इद्दत जैसी परंपरा ख़त्म हो गईं। शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होगी। तलाक के समय बच्चों की कस्टडी पांच साल तक मां के पास रहेगी। संपत्ति में बेटा और बेटी को एक समान अधिकार होगा

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