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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में एक वर्ष तक नहीं बढ़ेगी वाहन फिटनेस फीस, आदेश जारी

सीएन, देहरादून। उत्तराखंड में एक वर्ष तक वाहन फिटनेस फीस नहीं बढ़ेगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की नई फिटनेस फीस दरें 01 जुलाई 2026 तक लागू नहीं होंगी। इस अवधि में पहले से निर्धारित पुरानी फीस ही लागू रहेगी।शुल्क वृद्धि को लेकर उत्पन्न आर्थिक बोझ से राज्य के वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी। भविष्य में फीस दरें भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले आगामी पुनरीक्षण के अनुसार ही लागू की जाएंगी।

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