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यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज : याद दिलाता है हमारी नैतिक जिम्मेदारी
यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज : याद दिलाता है हमारी नैतिक जिम्मेदारी
सीएन, नैनीताल। यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन लाखों लोगों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो इस क्रूरता का सामना करते हैं और यह दिन उन्हें न्याय सहायता और गरिमा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। यातना अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक अपराध है। सभी संबंधित उपकरणों के अनुसारए यह पूरी तरह से निषिद्ध है और इसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह निषेध प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा है जिसका अर्थ है कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रत्येक सदस्य पर बाध्यकारी है भले ही किसी राज्य ने अंतरराष्ट्रीय संधियों की पुष्टि की हो जिसमें यातना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। यातना का व्यवस्थित या व्यापक अभ्यास मानवता के खिलाफ एक अपराध है। 12 दिसंबर 1997 को संकल्प 52-149 द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यातना के पीड़ितों के समर्थन में 26 जून को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। यातना के पूर्ण उन्मूलन और यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ कन्वेंशन के प्रभावी कामकाज की दृष्टि से। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के तहत यातना और अन्य निर्दयता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा को समाप्त करना था। हर साल इस दिवस के लिए एक थीम तय की जाती है जो यातना के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है और पीड़ितों के समर्थन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। यह थीम यातना के पीड़ितों की दुर्दशा पर जागरूकता बढ़ाने और उनके समर्थन के लिए वैश्विक समुदाय की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के उद्देश्य से चुनी जाती हैं। यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य उद्देश्य यातना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना और उन लोगों को समर्थन देना है जो इस अमानवीय कृत्य के शिकार हुए हैं। यह दिन समाज में यातना के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है। यह दिन पीड़ितों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने पर जोर देता है। यह दिन सरकारों और संगठनों को यातना के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन मानवाधिकारों के संरक्षण और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो यातना का शिकार हुए हैं।