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क्राइम

रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार किए दो शातिर चोर, जेवर भी बरामद

अभियुक्तों ने जनवरी में पोस्ट आफिस कालोनी रामनगर में हुई चोरी भी कबूली
सीएन, रामनगर।
रामनगर कोतवाली पुलिस ने घरों के ताले तोड़कर ज्वैलरी चोरी करने की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को चोरी का सामान बरामद कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सात मई को मो नबीजान पुत्र अली हसन निवासी वार्ड नं 11 उटपड़ाव खताड़ी रामनगर जिला नैनीताल ने चोरो की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने मंजूर शाह पुत्र सब्बू शाह निवासी उटपड़ाव खताड़ी रामनगर जिला नैनीताल 19 वर्ष व रिंकू पुत्र मोहन लाल चन्द्रा निवासी उटपड़ाव खताड़ी रामनगर जिला नैनीताल उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वादी नबी जान ने कोतवाली पर अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर 3 जोड़ी सोने की बाली, 2 अंगुठी व अन्य सामान व रुपये चोरी करने के सम्बन्ध में लिखित सूचना दी। इस सूचना पर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपनिरीक्षक प्रिती के सुपुर्द की गयी। उक्त अभियोग के खुलासे के लिए उपनिरीक्षक प्रिती के नेतृत्व में टीम गठित की गई। नौ मई को जब उपनिरीक्षक प्रिती मय कांस्टेबल हेमन्त सिह, जितेन्द्र कुमार, मौ राशिद चोरी के संबंध में जानकारी के लिए ऊंटपडाव पुलिया के पास पहुंचे तो मुखबिर ने बताया कि थोडी देर पहले सरकारी बगीचे में झाडियों मे मोहल्ले के दो लडके अंगूठी बटवारे की बाते कर रहे थे। पुलिस कर्मी तुरन्त ऊंटपडाव पुलिया के पास स्थित मकान की दीवार के पास पहुंचे तथा दीवार की आड मे छिपकर देखा तो 2 लड़के दीवार में आड़ में बैठे थे तथा अंगूठी बटवारे की बात कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में पहले व्यक्ति ने अपना नाम रिंकू बताया, जिसकी जामातलाशी में उसके पास से एक अंगूठी पीली धातु, एक झुमकी मय चैन पीली धातु, एक बाली पीली धातु की बरामद हुई तथा दूसरे पकडे गये व्यक्ति से नाम अपना नाम मंजूर शाह बताया। जामातलाशी से एक अंगूठी पीली धातु, एक झुमकी मय चैन पीली धातु, एक बाली पीली धातु तथा एक घडी बरामद हुये। अतः दोनों अभियुक्तों को उक्त अभियोग में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि जनवरी महीने में पोस्ट आफिस कालोनी रामनगर में भी चोरी की थी, जहां से रुपये, ड्राई फूड तथा कुछ घरेलू सामान चुराया था, थाना स्थानीय के अभिलेखों से उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा धारा 380/454 भादवि पंजीकृत है।

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