क्राइम
जिला बदर अभियुक्त बेतालघाट में चला रहा था दुकान, पुलिस ने धरा
जिला बदर अभियुक्त बेतालघाट में चला रहा था दुकान, पुलिस ने धरा
सीएन, नैनीताल। अभियुक्त हीरा सिंह बोहरा को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा सरकार बनाम हीरा सिंह बोहरा सम्बधित धारा 3/4 उप्र गुण्डा अधिनियम में 6 माह का जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर किया गया था। जिसके द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन कर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्य बाजार बेतालघाट में दुकान संचालित की जा रही थी जिसको गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 3/10 उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत कर न्यायालय पेश किया गया।