नैनीताल
नगर पंचायत कालाढूंगी बनी तृतीय श्रेणी की नगर पालिका अधिसूचना जारी
नगर पंचायत कालाढूंगी बनी तृतीय श्रेणी की नगर पालिका अधिसूचना जारी
सीएन, नैनीताल। नगर पंचायत कालाढूंगी जिला नैनीताल को तृतीय श्रेणी की नगर पालिका परिषद के रूप मे उच्चीकरण, वर्गोत्थान किये जाने की अधिसूचना राजभवन ने जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त की धारा 4 की उपधारा 1 में राज्य सरकार में उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए अधिसूचना जारी करने की शक्ति निहित है। अतएव अब राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड 2 सपठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला.नैनीताल के अन्तर्गत नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र होने के फलस्वरूप नगर पालिका परिषद कालाढूंगी के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव करते हैं एवं निम्नलिखित प्रारूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 के अन्तर्गत यथापेक्षित समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के सूचनार्थ तथा इस सम्बन्ध में उनके सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त किये जाने हेतु एतद्वारा प्रकाशित करते हैं। राज्यपाल यह निर्देश देते है कि उक्त अधिसूचना से सम्बंधित कोई भी सुझाव एवं आपत्ति इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से सात दिन के भीतर लिखित रूप में जिलाधिकारी नैनीताल को प्रेषित किये जा सकेंगे। उक्त समयावधि के पश्चात् किसी भी सुझाव एवं आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। राज्यपाल यह निर्देश भी देते है कि जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर शासनादेश के द्वारा गठित समिति के माध्यम से सुनवाई कराते हुए समिति की स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति निर्धारित समय सीमा के अन्दर शासन को प्रेषित की जाएगी। मालूम हो कि पूर्व में सीएम धामी की कैबिनेट ने जनपद उत्तरकाशी की नगर पंचायत पुरोला व नगर पंचायत कालाढूंगी जिला नैनीताल को तृतीय श्रेणी की नगर पालिका परिषद के रूप मे उच्चीकरण, वर्गोत्थान किये जाने संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। वर्तमान में नगर पंचायत कालाढूंगी की अनुमानित जनसंख्या लगभग 18000 से अधिक है। इस संबंध में पूर्व में कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था।































































