Connect with us

विधि

उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट जायेंगे

सीएन, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट जायेंगे। उन्होंने हाईकोर्ट के लिए नैनीताल में ही मौजूद जगह का इस्तेमाल करना चाहिए। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित कर उच्च न्यायालय की बेंच को ऋषिकेश शिफ्ट करने का मौखिक निर्देश दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायालय के सम्मुख पहुंचे।न्यायालय ने बार को एक सप्ताह में अधिवक्ताओं का जनमत कराकर न्यायालय की शिफ्टिंग को लेकर अपना मत बताने के लिए कहा था लेकिन बाद में न्यायालय ने आदेश जारी कर अधिवक्ताओं और आम लोगों को भी न्यायालय शिफ्टिंग पर हां या ना में अपनी राय रखने के लिए कहा था। उस दिन से ही बार की लगातार बैठकें हो रहीं हैं। सोमवार को बार सभागार में हुई बैठक में सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपने मत रखे। अधिवक्ताओं ने कहा कि 17 मई से सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाली है इसलिए हमें जल्द कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। कहा कि एक कमेटी बनाकर पूरी तैयारी से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द आदेश को चुनौती देनी चाहिए और वहां के एक सीनियर अधिवक्ता को भी इस केस में रखना चाहिए।अधिवक्ताओं ने कहा कि नैनीताल में कई जगह ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल न्यायालय के विस्तार के लिए किया जा सकता है। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने कहा कि सभी का मत है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए

यह भी पढ़ें 👉  अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग करते हुए एक प्रतिष्ठान का भंडाफोड़

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

More in विधि

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING