Connect with us

विधि

कोर्ट द्वारा ईडी की शिकायत खारिज किए जाने के बाद देश की राजनीति में फैसले को लेकर तेज़ प्रतिक्रियाएं

सीएन, नयी दिल्ली। एक न्यायालय द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत खारिज किए जाने के बाद न केवल गांधी परिवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है, बल्कि देश की राजनीति में भी इस फैसले को लेकर तेज़ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दायर यह शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं, बल्कि एक निजी शिकायत से जुड़ा है। यह मामला अब केवल अदालत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गया है। दिल्ली कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेशनल हेराल्ड केस शुरुआत से ही राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है।पार्टी नेताओं ने कोर्ट के आदेश को लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया।राहुल गांधी समर्थकों ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”वहीं, भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संयमित रही। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने कहा कि अदालत का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला अंतिम राहत नहीं, बल्कि अंतरिम चरण की बड़ी जीत है। अदालत ने ईडी की शिकायत को प्रक्रियात्मक खामी के आधार पर खारिज किया है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मूल अपराध में ठोस आधार और प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक पीएमएलए के तहत कार्रवाई टिक नहीं सकती।

More in विधि

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING