विधि
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सात दिन की जमानत बढ़ाने को लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
सीएन, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 मई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी अंतरिम जमानत पर सात दिन की मोहलत मांगी है। मंत्री आतिशी के मुताबिकए सीएम केजरीवाल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहने के दौरान 7 किलो वजन कम होने और कीटोन के लेवल में वृद्धि के बाद पीईटी.सीटी स्कैन ;च्म्ज्.ब्ज्द्ध सहित कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है। इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा है। अरविंद केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। यह जमानत 1 जून तक के लिए है। उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करके तिहाड़ जेल लौटना होगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव इस साल की महत्वपूर्ण घटना है। मैक्स अस्पताल की मेडिकल टीम अरविंद केजरीवाल की शुरुआती जांच कर सकती है। मुख्यमंत्री के कानूनी वकील ने तर्क दिया कि ये परीक्षण उनकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अदालत से आवश्यक चिकित्सा जांच को पूरा करने के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। जब वह ईडी की हिरासत और न्यायिक हिरासत में थे तो उनका वजन 7 किलो कम हो गया था। अचानक वजन कम होना चिंता का विषय है। डॉक्टरों की देखरेख में होने के बावजूद वह दोबारा अपना वजन हासिल नहीं कर पाए हैं। प्रारंभिक परीक्षणों से पता चला है कि उसके कीटोन का स्तर बहुत अधिक है और उच्च कीटोन स्तर के साथ उसका वजन अचानक कम हो गया है। इससे कैंसर सहित गुर्दे के खराब होने का खतरा है। इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर के पीईटी स्कैन और ऐसे अन्य गंभीर परीक्षणों सहित कई जांचों की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें 9 समन जारी किए थे। लेकिन वे किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं। वह सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। हालांकि इन आरोपों को आप ने खारिज किया है। इस मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। पार्टी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को ईडी ने 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और उन्हें इस साल अप्रैल में जमानत दे दी गई थी।