विधि
अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आया फैसला, कोटद्वार कोर्ट ने पुलकित, सौरभ और अंकित को सुनाई उम्रकैद की सजा
अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आया फैसला, कोटद्वार कोर्ट ने पुलकित, सौरभ और अंकित को सुनाई उम्रकैद की सजा
सीएन, कोटद्वार। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र रीना नेगी के न्यायालय यानी एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक साल 2022 में उत्तराखंड में हुए बहुचर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर फैसला देते हुए कोटद्वार कोर्ट ने पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अंकिता 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की चार्जशीट, साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर एडीजे रीना नेगी ने पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 हत्या 201, 354, और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए थे। वहीं दो अन्य आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302, 201, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को सही माना और हत्याकांड का दोषी करार दिया था। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली 19 साल की अंकित भंडारी ऋषिकेश के गंगा भोगपुर में वनंतरा रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता लापता हुई और 21 सितंबर 2022 को पुलिस ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरव भास्कर और डिप्टी मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया। कोर्ट के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश की निगाहें टिकी थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए कोटद्वार में अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंध किए गए। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस बल की तैनाती की गई है। अदालत परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया हैए वहीं चार मजिस्ट्रेट और डेढ़ कंपनी पीएसी भी सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद हैं। तीनों ही दोषियों को कितनी सजा होगी इसका ऐलान थोड़ी देर में होगा। जांच में जुटी एसआईटी टीम ने 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की थी। करीब ढाई साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला आया है। बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट गांव की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास गंगा भोगपुर में वनंतरा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया करती थी। बीते 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक रिसोर्ट से लापता हो गई। परिजनों ने राजस्व पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन उचित कार्यवाही ना होने के चलते। 21 सितंबर 2022 को मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर किया गया। 21 सितंबर 2022 को मुख्य आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य मैनेजर सौरभ भास्कर और डिप्टी मैनेजर अंकित गुप्ता की गिरफ्तारी हुई। बीते 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत और शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। 24 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य और उसके भाई अंकित आर्य को पद मुक्त करते हुए भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। इस चर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों गुनाहगारों को दोषी करार दिया है। यह मामला सितंबर 2022 से ही विचाराधीन था। फैसले वाले दिन इंसाफ की आस में अंकिता के माता-पिता कोर्ट परिसर पहुंचे थे। अंकिता के माता.पिता को इस मामले में इंसाफ की उम्मीद थी। कोर्ट का फैसले आने से पहले अंकिता के पिता ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि उनकी बेटी को न्याय मिल पाएगा। अंकिता के पिता ने कहा कि मैं कोर्ट से यह मांग करूंगा कि इनको मौत की सजा दी जाए।
