Connect with us

विधि

जिला बार : एआईबीई परीक्षा पास कर चुके अधिवक्ता ही कर सकेंगे मतदान

जिला बार : एआईबीई परीक्षा पास कर चुके अधिवक्ता ही कर सकेंगे मतदान

सीएन, नैनीताल। जिला बार एसोसिएशन चुनाव में बी सी आई  द्वारा आयोजित एआईबीई परीक्षा पास कर चुके अधिवक्ता ही बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान कर सकेंगे मुख्य चुनाव अधिकारी नीरज साह व सह-चुनाव अधिकारी दीपक रुबाली ने बताया कि वर्ष 2009 के बाद विधि स्नातक व  अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने वाले सभी अधिवक्ताओ को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित (एआईबीई) ऑल इंडिया बार परीक्षा पास करना अनिवार्य है जिसके बाद ही उन्हें बार चुनावो में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा। बताया कि अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने के दो साल तक बार द्वारा अस्थायी पंजीकरण की व्यवस्था है। कहा कि कई पूर्व व नए पंजीकृत अधिवक्ताओ द्वारा परीक्षा पास करने के बाद भी अभी तक अपने (सीओपी) सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार एसोसिएशन में नही दिया गया है ऐसे अधिवक्ता मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नही ले सकेंगे सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि चार जून है जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

More in विधि

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING