विधि
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए दी जमानत, कर सकेंगे चुनाव प्रचार
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए दी जमानत, कर सकेंगे चुनाव प्रचार
सीएन, नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने महज 5 मिनट चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना दिया है। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है। जमानत को लेकर दिए आदेश में कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार पर भी कोई रोक नहीं लगाई है। आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वे एक जून तक जेल से बाहर रहेंगे। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। आज उन्हें जेल गए 50 दिन हो गए हैं । 22 मार्च से वे ईडी की कस्टडी में और तिहाड़ जेल में हैं। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं तो चुनाव प्रचार करने के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत भी मांगी हुई है। याचिका पर गत 7 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया थाए जो आज सुनाया गया। वहीं ईडी ने भी केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाला केस की चार्जशीट भी दाखिल करेगी। दूसरी ओर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत देकर ईडी के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई की है। केजरीवाल की लीगल टीम का कहना है कि सुनवाई पूरी होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाने से ठीक पहले हलफनामा प्रस्तुत किया गया, जो कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लिए बिना हलफनामा दाखिल किया गया है। ईडी 2 साल से मामले की जांच कर रही है और एक सबूत हाथ नहीं लगा। किसी के बयान पर राजधानी के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। ईडी जिनका नाम कोर्ट में लेती है वह सभी भाजपा में करीबी हैं। इनके बयानों पर भरोसा करके ईडी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि ईडी भाजपा के इशारों पर काम कर रही।