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सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब आगे क्या करेंगे राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब आगे क्या करेंगे राहुल गांधी
सीएन, नईदिल्ली।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। इसके साथ ही हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर अब राहुल गांधी की सांसदी का क्या होगा? क्या उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी? क्या राहुल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे? राहुल गांधी को कोर्ट के इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय को प्रतिवेदन देना होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का उल्लेख कर लोकसभा सदस्यता बहाल करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के अधिकारी आदेश का अध्ययन करेंगे। जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया को जल्द ही करना होगा। सजा पर रोक का मतलब है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। नियम यही कहता है भले ही ये अंतरिम रोक क्यों न हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जब किसी सांसद को निचली अदालत से सुनाई गई सजा की वजह से उनकी सदस्यता गई, लेकिन ऊपरी अदालतों के आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। तो क्या राहुल के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का भी रास्ता भी साफ हो गया? सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल को मिली राहत फौरी है। कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया गया, बल्कि सजा पर रोक लगाई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहुल को इस मामले में दो साल की सजा सुनाता है तो राहुल चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। वहीं, कोर्ट से बरी होने या दो साल से कम सजा मिलने पर राहुल चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि, ये फैसला कब तक आएगा ये देखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट का फैसला 2024 के चुनाव के बाद आए। ऐसे में राहुल 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि लक्षद्वीप के एनसीपी सासंद मोहम्मद फैज़ल को जनवरी में अयोग्य घोषित किया गया था लेकिन उनकी सदस्यता मार्च में तब बहाल की गई जब वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। चुनाव आयोग ने वहां उपचुनाव भी घोषित कर दिया था तो बाद में रद्द किया गया। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फैजल पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद और मोहम्मद सालिया पर हमला करने का आरोप था। इस मामले में 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से चार को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इनमें मोहम्मद फैजल भी शामिल थे।

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