विधि
सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन मामले में नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन मामले में नहीं मिली राहत
सीएन, नईदिल्ली। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई है। दोनों ने सर्वोच्च अदालत से बिना शर्त माफी मांगी थी, लेकिन इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा की पक्ष के वकीलों को मेरा सुझाव था कि इन्हें अदालत से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि यह मुफ्त की सलाह है। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम दाखिल हलफनामे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव की तरफ से दलीलें रखीं। रोहतगी ने कहा कि हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं और अदालत को आश्वासन देते हैं कि आगे ऐसा उल्लंघन नहीं होगा। जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा, हमें पिछले हलफनामे में हेरफेर किया गया था। यह बहुत ही गंभीर है। आप कानून को अच्छी तरह से समझते हैं।