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दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना वैध करार दिया, याचिकाएं खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना वैध करार दिया, याचिकाएं खारिज
सीएन, नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कुल 23 याचिकाओं में से पांच ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी थी। पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति की मांग करने वाली अन्य 18 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि उसे इस योजना में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती। अग्निपथ भर्ती योजना मामले में केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना वैध करार दिया। इसी के साथ अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई। इस मामले पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने केंद्र सरकार की तरफ से अदालत को कहा कि ’10 लाख से अधिक उम्मीदवारों को आयु में छूट का लाभ दिया गया है। अग्निपथ योजना रक्षा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में एक प्रमुख प्रतिमान बदलाव है। हम हलफनामे में सब कुछ नहीं डाल सकते लेकिन हम कह सकते हैं कि हमने इस मामले में नेक काम किया। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि ‘सशस्त्र बलों’ में भर्ती एक पूरी तरह से अलग एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के रखरखाव से संबंधित है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अग्निपथ की शुरुआत के बाद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया था। बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। इसी मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत कई हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे।

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