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सशस्त्र बल के पात्र पेंशनरों को 15 मार्च तक हो एरियर का भुगतान : सुप्रीम कोर्ट
सीएन, नईदिल्ली। वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह आगामी 15 मार्च तक सुरक्षाबलों के सभी पात्र पेंशनर्स को उनके बकाए का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन को भी छूट दी है कि वह अगर केंद्र सरकार के बकाया भुगतान से संतुष्ट नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन के पात्रों के भुगतान का काम तेजी से हो। बता दें कि बीते माह ही केंद्रीय मंत्रीमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत सुरक्षाबलों के पेंशनर्स को संशोधित पेंशन को मंजूरी दी थी। जिससे पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा हुआ है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, संशोधित पेंशन के तहत अब सिपाही रैंक से रिटायर हुए पेंशनर्स को अब करीब 20 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। साथ ही सिपाही रैंक के पेंशनर्स को एक जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक की समय अवधि के लिए 87 हजार रुपए बकाए का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह नायक पद से रिटायर हुए पेंशनर्स को करीब 21 हजार रुपए पेंशन और 1,14,000 रुपए बकाए का भुगतान होगा। हवलदार पद के लिए 22 हजार पेंशन और 70 हजार रुपए बकाए का भुगतान, नायब सूबेदार पद के लिए 27 हजार पेंशन और करीब एक लाख रुपए बकाए, सूबेदार मेजर पद के लिए 38 हजार पेंशन और करीब एक लाख 75 हजार रुपए बकाए का भुगतान किया जाएगा। वहीं मेजर पद के लिए संशोधित पेंशन करीब 70 हजार रुपए और बकाया भुगतान करीब 3 लाख रुपए होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल पद के लिए पेंशन 98 हजार और बकाया करीब 4.55 लाख रुपए होगा। कर्नल पद के लिए पेंशन एक लाख 7 हजार और बकाया 4 लाख 42 हजार, ब्रिगेडियर पद के लिए पेंशन एक लाख 12 हजार और बकाया 3 लाख 90 हजार, लेफ्टिनेंट जनरल पद के लिए पेंशन एक लाख 15 हजार और बकाया करीब 4 लाख 32 हजार है। आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान 30 जून 2019 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें इस संशोधित पेंशन का फायदा मिलेगा। सुरक्षा बलों द्वारा लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग की जा रही थी। मांग थी कि जो सैन्यकर्मी एक रैंक से समान समय तक सेवा देने के बाद रिटायर होते हैं, उन्हें एक पेंशन दी जानी चाहिए फिर चाहे उन्होंने किसी भी साल में रिटायरमेंट लिया हो।