जन मुद्दे
शासन ने स्कूल बसों के लिए गाइडलाइन जारी की
सीएन, देहरादून। प्रदेश में विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए शासन ने स्कूल बसों के लिए गाइडलाइन जारी की है। कुछ समय पूर्व में हुए स्कूल बस हादसे के बाद सरकार ने सभी स्कूलों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है जिसे अनिवार्य रूप अनुपालन किया जायेगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर स्कूली बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने स्कूल बस चालकों को लेकर नियम कड़े जारी गए हैं। नये नियम के अनुसार बस चालक को न्यूनतम पांच साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव होना जरूरी है। बिना योग्य परिचालक के कोई स्कूल बस का संचालन नहीं करेगा। चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य। स्कूल बस में स्पीड गर्वनर को अनिवार्य किया गया है। जिन वाहन का उपयोग छात्राओं को ले जाने में होता है, उसमें महिला सहायक का होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही चालक को बच्चों के नाम, पते, ब्लड ग्रुप, रूट प्लान व रुकने के प्वाइंट की पूरी जानकारी होना अनिवार्य है और वाहन में फर्स्ट एड बाक्स व अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य किया गया है। निर्धारित संख्या से अधिक छात्र बैठाना प्रतिबंधित व स्कूल बैग रखने की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर चालक का परिवहन नियम तोडऩे पर पूर्व में दो बार चालान हुआ है तो स्कूल बस चलाने के लिए अयोग्य माना जायेगा, यदि चालक का एक बार ओवरस्पीड, खतरनाक ढंग या फिर शराब पीकर वाहन चलाने में चालान हुआ है तो ऐसे चालक को स्कूल बस को चलाने में प्रतिबंध रहेगा। स्कूल वाहन निर्धारित गति पर संचालित किए जाएं।