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तल्लीताल कृष्णापुर क्षेत्र को सड़क से जोड़ने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

सीएन, नैनीताल। हाई कोर्ट ने तल्लीताल कृष्णापुर क्षेत्र को सड़क से जोड़ने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में कृष्णापुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता डीएन भट्ट ने जनहित याचिका दायर की है। जिसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व वरिष्ठ न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। जनहित याचिका की अगली सुनवाई 30 जुलाई की तिथि नियत की है। डीएन भट्ट ने जनहित जनहित याचिका में कहा है कि कृष्णापुर की 4 हजार की आबादी सड़क से वंचित है जबकि यह नैनीताल नगर पालिका का वार्ड है। इस क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की मांग 1996 से की जा रही है और सरकार ने कई बार प्रस्ताव भी बना दिये हैं। कुछ समय पूर्व इस मामले में याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की। पीएमओ ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी तो राज्य सरकार ने फिर एक प्रस्ताव तैयार किया। लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। उन्होंने सूचना अधिकार में सड़क निर्माण की प्रगति की सूचना मांगी तो लोक निर्माण विभाग के पास सड़क बनाने का प्रस्ताव था ही नहीं। विभाग में हल्द्वानी रोड से कृष्णापुर के लिये सम्पर्क मार्ग बनाने का प्रस्ताव है । डीएन भट्ट ने इस याचिका में कहा है कि कृष्णा पुर क्षेत्र एक तरफ बलियानाला व दूसरी ओर मनोरा नाले के भूस्खलन से प्रभावित है। यहां के बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं को बायां ज्योलीकोट होते हुए नैनीताल आना होता है। याचिका में कृष्णापुर को सड़क से जोड़ने की मांग की गई है 

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