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उत्तर प्रदेश

गैंगस्टर के मामले में घोसी सीट से सांसद अतुल राय बरी, दरोगाओं पर कार्रवाई के आदेश

सीएन, वाराणसी। मऊ की घोसी सीट से सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिल गई है. वाराणसी की विशेष न्यायाधीश ( एमपी-एमएलए कोर्ट) सियाराम चौरसिया की अदालत ने गैंगस्टर के मामले में अतुल राय और बड़ागांव के ईसीपुर निवासी राहुल सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. वहीं तत्कालीन रोहनिया थानाध्यक्ष सीताराम चौधरी और तत्कालीन थानाध्यक्ष जंसा रमेश प्रसाद द्वारा विवेचना में लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश प्रमुख सचिव गृह को दिया है. अधिवक्ता अनुज यादव व दिलीप श्रीवास्तव ने कोर्ट में सांसद का पक्ष रखा. अभियोजन के अनुसार तत्कालीन रोहनिया थानाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने 2009 घोसी सांसद अतुल राय व राहुल सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कराया था. विवेचना में जंसा थानाध्यक्ष भी शामिल थे. पुलिस के अनुसार अतुल राय का संगठित गिरोह है. गैंग के सदस्यों पर हत्या, हत्या का प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में डीएम की संस्तुति आवश्यक है. जबकि तत्कालीन रोहनिया थानाध्यक्ष ने अदालत में आरोपपत्र भेजने से पूर्व जिलाधिकारी से संस्तुति नहीं ली थी. साथ ही गैंग चार्ट में जिन मुकदमों का जिक्र किया गया है उसमें से अधिकतर मामलों में अतुल राय बरी हो चुके हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सांसद अतुल राय को बरी कर दिया.

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