क्राइम
रोड रेज मामले में नवजोत सिद्धू को एक साल की सजा, 1988 का है मामला
रोड रेज मामले में नवजोत सिद्धू को एक साल की सजा, 1988 का है मामला
सीएन, नईदिल्ली। पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1988 रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की कैद की सजा सुनाई। बता दें कि रोडरेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। नवजोत सिद्धू का वर्ष 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अनुसार, जो भी व्यक्ति (धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा) जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, उसे अधिकतम एक साल जेल की सजा का प्रावधान है। इसके तहत मुजरिम को एक साल कारावास या एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।