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उत्तराखंड : नितिन लोहनी हत्याकांड में पिता-पुत्र मय असलाह सहित गिरफ्तार, जेल भेजा

सीएन, हल्द्वानी। नितिन लोहनी हत्याकांड में पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई है। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देशन में हल्द्वानी पुलिस ने जघन्य हत्या के मुख्य आरोपी अमित बिष्ट उर्फ चिंटू और उसके पुत्र जय बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त दोनाली बंदूक के अलावा एक पिस्टल सहित ज़िंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। दोनों गिरफ्तार पिता अमित बिष्ट उर्फ चिंटू पुत्र जय को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। मालूम हो कि 04 दिसंबर की रात हल्द्वानी के वार्ड नंबर–55, मानपुर उत्तर में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने महज़ 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को दबोच लिया। मृतक नितिन लोहनी के बड़े भाई पीयूष लोहनी की तहरीर पर कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर संख्या 07/2026 धारा 103(1), 352 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल ने शीघ्र अनावरण और गिरफ्तारी के स्पष्ट निर्देश दिए। एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कत्याल की अगुवाई में पुलिस टीमें गठित की गईं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित बिष्ट को घटना के महज़ 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी दोनाली बंदूक बरामद की गई। इस पर धारा 27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। जांच में आरोपी के पुत्र जय बिष्ट (19 वर्ष) की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद मुकदमे में धारा 3(5) बीएनएस जोड़ी गई। 05 जनवरी 2026 को पुलिस ने जय बिष्ट को बरेली रोड, होंडा शोरूम तिराहे से गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से एक पिस्टल और चार ज़िंदा कारतूस (.25 बोर) बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि यह हथियार उसके पिता का है, जिसे वह बिना लाइसेंस अपने पास रखे था। इस पर जय बिष्ट के खिलाफ अलग से एफआईआर संख्या 08/2026, धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।पुलिस पूछताछ में आरोपी अमित बिष्ट ने हत्या का कारण पूर्व का आपसी विवाद बताया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को बरामद हथियारों सहित 06 जनवरी 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज.दिया है।

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