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क्राइम

अवैध मत्स्य आखेट खिलाफ दायर हुई जनहित याचिका,राज्य सरकार मांगा जवाब

सीएन, नैनीताल। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने भीमताल, सातताल, नौकुचियाताल में मत्स्य आखेट के लिए जारी किए लाइसेंस की आड़ में हो रहे अवैध शिकार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे खण्डपीठ में हुई। आपकों बता दे कि भीमताल निवासी संजीव पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि भीमताल व नौकुचियाताल में मछलियों के आखेट के लिए जारी लाइसेंस की आड़ में अवैध शिकार पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि लॉक डाउन के दौरान से दोनो तालों में स्थानीय लोगो द्वारा अवैध रूप से मत्स्य आखेट किया जा रहा। इसकी शिकायत उनके द्वारा मत्स्य विभाग भीमताल से की गई परन्तु उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नही हुई। जिसकी वजह से उनको उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। जनहित याचिका में यह प्रार्थना की है कि दोनो तालों में अवैध रूप से हो रहे मत्स्य आखेट पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इन झीलों में विभिन्न प्रकार की मछलियों की प्रजाति रहती है जिससे तालों का पर्यावरणीय सन्तुलन बना रहता है परन्तु इनका अवैध आखेट करने से तालों का संतुलन खतरे में पड़ गया है और जलीय जीवों के प्रति स्थानीय लोगो की गहरी आस्था है।

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