Connect with us

क्राइम

आपस में राजीनामा करके गए थे कोर्ट की मुहर लगवाने, पड़ गए लेने के देने

आपस में राजीनामा करके गए थे कोर्ट की मुहर लगवाने, पड़ गए लेने के देने
सीएन, तिरूवनतंपुरम।
हत्या के प्रयास में दो पार्टियां आपस में समझौता करके कोर्ट के सामने पहुंची तो केरल हाईकोर्ट का पारा चढ़ गया। हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि वो समझौते को मंजूरी नहीं दे सकता। ये बात बिलकुल गंवारा नहीं की जा सकती कि आप लोग राजीनामा करके आपस में ही मामला निपटा लें। जो अपराध हुए उसकी गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। राजीनामे को मंजूरी दी तो इसका गलत संदेश जाएगा। दरअसल कोर्ट हत्या के प्रयास के मामले में दो याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने अपने फैसले में कहा कि जो अपराध हुआ वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था। वो कृत्य सारे समाज के खिलाफ था। ऐसे में कोर्ट अपनी आंखें कैसे बंद कर सकती है। हम इस समझौते को नहीं मानते। उनका कहना था कि हत्या के प्रय़ास का मामला समझौता करने लायक नहीं माना जा सकता। ये मामला 1973 की धारा 320 के साथ जोड़ा जा सकता है। कोर्ट का कहना था कि ये मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट का कहना था कि सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल करके इसे यूं ही बंद नहीं किया जा सकता। इस मामले में सजा होने के चांस भी बहुत ज्यादा हैं। हम केवल इस तथ्य को मानकर समझौते पर मुहर नहीं लगा सकते कि दोनों पार्टियों के बीच अदालत के बाहर आपस में समझौता हो गया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर कहा कि जब जांच चल रही है तो ऐसे में मामला खत्म तो बिलकुल भी नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कहना था कि हत्या के प्रयास के मामले में कई पहलू होते हैं। इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी खासा महत्व रखती है।

Continue Reading
You may also like...

More in क्राइम

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING