नैनीताल
नैनीताल में जाम का झाम, हाईकोर्ट नाराज, आज होगी सुनवाई
नैनीताल में जाम का झाम, हाईकोर्ट नाराज, आज होगी सुनवाई सीएन, नैनीताल। हाई कोर्ट नैनीताल शहर में विशेष रूप से पीक सीजन के दौरान गंभीर ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर अधिवक्ता प्रभा नैथानी के पत्र का स्वतः संज्ञान लिया है। पत्र में डीएम व एसएसपी नैनीताल, पालिका ईओ व अन्य को पक्षकार बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश को दिए पत्र में कहा है कि नैनीताल में डेढ़ किमी माल रोड का सफर खराब यातायात व्यवस्था के कारण डेढ़ घंटे में पूरा हो रहा है। पत्र में कहा है कि गर्मियों के दौरान हजारों पर्यटक नैनीताल आते हैं। अधिकांश अपने निजी वाहनों से या किराए के वाहनों से आते हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति इतनी गंभीर है कि तल्लीताल से माल रोड, जिसकी दूरी मुश्किल से 1.5 किलोमीटर है, से मल्लीताल पहुंचने में लगभग डेढ़ से 2 घंटे लग जाते हैं। जिस कारण आम जनता, छात्र, वकील जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पुलिस यातायात व्यवस्था बनाने में विफल रही है। अवैध पार्किंग और ट्रैफिक नियंत्रित करने में नाकामी लगातार समस्या बढ़ा रही है। पार्किंग की सुविधा का अभाव है। होटल संचालक अपने होटलों के सामने अवैध पार्किंग करने में लिप्त हैं, जिसे पुलिस और प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया है। एंबुलेंस सहित अन्य वाहन भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भवाली रोड, हल्द्वानी रोड और कालाढूंगी रोड से दोनों ओर से वाहन लगातार आ रहे हैं। वाहनों की जांच और नियंत्रण का कोई तरीका नहीं है।गंभीर ट्रैफिक जाम के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनकर काम कर रही है। पत्र में न्यायालय से समस्या का स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में सूचीबद्ध करते हुए बुधवार को सुनवाई के लिए नियत किया है।
