विधि
पतंजलि केस में रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से आज भी नहीं मिली माफी, फिर होंगे पेश
पतंजलि केस में रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से आज भी नहीं मिली माफी, फिर होंगे पेश
सीएन, नईदिल्ली। एलोपैथी के खिलाफ पतंजलि के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज भी बाबा रामदेव को माफ करने से इनकार कर दिया और फिर से 23 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया। रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। कार्यवाही शुरू होने के बाद बाबा रामदेव की ओर से सीनियर वकील विपिन सांघी और बलबीर सिंह भी अदालत में उपस्थित हुए। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, हमने आपके बयान पढ़ा हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, इसके जवाब में आरोपी ने बिना शर्त माफी मांगने की बात दोहराई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, मगर कोर्ट ने माफ करने से इनकार कर दिया। रामदेव से जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपने जो किया है बाबा रामदेव जी, क्या हम आपको माफी दे दें, आपको पता है कि आपने क्या किया। इस पर रामदेव ने कहा कि हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हमने माफी नामा दाखिल किया है। अभी भी हम माफी मांग रहे हैं। जस्टिस कोहली ने आगे कहा आपने क्या सोचा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विज्ञापन करेंगे, जिस चीज का आप प्रसार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति में ऐसी चीजें हैं। लोग सिर्फ एलोपैथी नहीं बल्कि घरेलू पद्धतियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। घर पर बीमारियों से बचने के लिए नानी के नुस्खे अपना रहे हैं। आप अपनी रिसर्च के लिए दूसरे को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण के उन हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दो अलग-अलग हलफनामे में रामदेव और बालकृष्ण ने शीर्ष अदालत के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश में दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगी।