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विधि

10 मई को नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी व समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

सीएन, नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार 10 मई (शनिवार) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वावधान में जिला मुख्यालय नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी एवं समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय परिसर नैनीताल में एक बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुबीर कुमार ने बताया कि दिनांक 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामले, बैंक लोन रिकवरी के मामले, बीमा संबंधित, मोटर दुर्घटना संबंधित, पारिवारिक-वैवाहिक विवाद, चैक बाउन्स के मामले, श्रम संबंधित विवाद,राजस्व संबंधित विवाद, बिजली, पानी संबंधित विवाद, मोटर वाहन एवं शमनीय प्रकृति के सभी अपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है। बताया कि अब तक प्री-लीटिगेशन एवं लंबित करीब 473 मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत किया जा चुका है । लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गयी कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। मामले पक्षगण की आपसी सहमति से निस्तारित किये जाते हैं। इससे अग्रेत्तर लिटिगेशन व अपील आदि में व्यतीत होने वाले समय और खर्च से बचा जा सकता है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर सभी न्यायालयों में लगातार जिला प्रशासन, बैंक बीमा, कम्पनीयों, पुलिस और आरटीओ के साथ बैठकें भी की जा रही हैं । साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पैरा लीगल वालियन्टीयर द्वारा भी घर घर जा कर राष्ट्रीय लोक अदालत के पैम्पलेट वितरित कर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने आमजनमानस और स्टेक होल्डर से राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग कर इसका लाभ लेने की अपील की है। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीनू गुलयानी, अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान आदि मौजूद रहे।

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