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सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ जमानत

सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ जमानत
सीएन, नईदिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। बता दें कि आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की पीठ ने आशीष मिश्रा को अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने और यूपी या दिल्ली एनसीआर में नहीं रहने के लिए कहा है। बता दें कि मुकदमा चल रहा था। अदालत ने कहा है कि अगर आशीष मिश्रा या मिश्रा परिवार के सदस्य द्वारा गवाह को प्रभावित करने का कोई प्रयास किया जाता है कि वह मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि अगर गवाहों को धमकाया गया, तो बेल केंसिल कर दी जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि मिश्रा ट्रायल में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह उनकी जमानत रद्द करने का एक वैध आधार होगा। आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताएंगे। इस दौरान वह दिल्‍ली में नहीं रहेंगे। इसके साथ ही उत्‍तर प्रदेश को भी एक सप्‍ताह में छोड़ना होगा। पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आशीष मिश्रा या उनके के परिवार के सदस्य द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से जमानत रद्द हो जाएगी। आशीष मिश्रा को अपने स्थान के अधिकार क्षेत्र के थाने में हाजिरी लगानी होगी।

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